-पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह पर हमले में जेल में बंद हैं तीनों आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह पर हमले के आरोप में जेल में बंद तालिब, खालिद, आबिद की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने तीनों भाइयों की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
जिले के सबसे चर्चित केस में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर अधिनियम कोर्ट अलका चौधरी की अदालत में सुनवाई। जमानत पर सुनवाई के दौरान तालिब-खालिद की ओर से अधिवक्ता ने मामला राजनीति से जुड़ा होने और तीनों भाई के निर्दोष होने की दलील दी। वहीं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से कहा गया कि अभियुक्तों ने वादी के साथ गाली-गलौज कर उसे अपमानित किया था और जान से मारने की नीयत से फायर भी किया था। पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह के साथ ही गाली-गलौज की थी। पुलिस गार्ड की कार्बाइन भी छीनने का प्रयास किया था। यह मामला गंभीर है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तालिब, आबिद और खालिद की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई।
यह था मामला
एक अप्रैल को चांदपुर की चुंगी पर आरा मशीन पर जांच के लिए पहुंची टीम को उक्त आरा मशीन सील लगी होने के बाद भी चलती मिली थी। इसी बीच पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए थे। तभी तालिब और उसके भाई पूर्व सांसद को देखते ही आपा खो बैठे और गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया था। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद तालिब, खालिद और आबिद को गिरफ्तार कर लिया था। दो अप्रैल से लेकर अब तक तीनों भाई जेल में बंद हैं।