निजी चिकित्सालय 30 अप्रैल तक करें आवेदन
बिजनौर। जनपद में संचालित समस्त निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, मैटरनिटी होम, मेडिकल क्लीनिक, निजी चिकित्सक, निजी पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक क्लीनिक अथवा फर्म सोसाइटी, ट्रस्ट, प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड आदि जिनके द्वारा जनपद में चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, ऐसे सभी चिकित्सा संस्थान वर्ष 2020-21 के लिए 30 अप्रैल से पूर्व ही यूपी-हेल्थ.आईएन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर अपना नवीनीकरण करा लें।
सीएमओ विजय कुमार यादव के अनुसार नवीनीकरण कराने वाले सभी चिकित्सा संस्थान 30 अप्रैल तक अपने मूल प्रमाण पत्रों को स्कैन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करें। उन्होंने बताया कि चिकित्सा संस्थान के नवीनीकरण कराए जाने के लिए पैरा मेडिकल कर्मियों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं फैकल्टी से कराए गए रजिस्ट्रेशन एवं उनके शपथ पत्र को भी ऑनलाइन कराएं। उन्होंने बताया कि यदि चिकित्सालय, नर्सिंग होम में प्रदत्त चिकित्सा सेवाओं में परिवर्तन किया गया है तो उनके संबंध में अभिलेख एवं शपथ पत्र संलग्न किए जाएं। यदि चिकित्सा सेवाओं में कोई परिवर्तन किया गया है तो भी अभिलेख एवं शपथ पत्र संलग्न करें। इसके अलावा विद्युत संयोजन से संबंधित विद्युत सुरक्षा निदेशालय के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदान की गई एनओसी, फायर विभाग द्वारा प्रदान की गई एनओसी की प्रमाणित प्रति भी आवेदन के साथ कराई जाए।
एक से 30 अप्रैल तक होंगे पंजीकरण
बिजनौर। जनपद में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सकों का चिकित्सा अभ्यास करने के लिए सिविल लाइन स्थित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय में किया जाएगा। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी इसमपाल सिंह ने बताया कि पंजीकरण केवल उन्हीं चिकित्सकों का किया जाएगा जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के अंतर्गत उल्लिखित संस्था से उत्तीर्ण कर बोर्ड में पंजीकृत नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि बिना पंजीकरण के यदि कोई चिकित्सक अभ्यास कार्य करते पकड़ा गया तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।