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Bijnor: जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमित चौहान की जमानत याचिका पर 18 मार्च को होगी सुनवाई

Fri, 15 Mar 2024 12:13 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर

सार

Bijnor News : जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमित प्रताप चौहान ने सीजेएम न्यायालय में बुधवार 14 मार्च को आत्मसमर्पण किया था। सीजेएम अभिनव यादव ने उनकी जमानत खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था।
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अदालत। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।
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बिजनौर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमित प्रताप सिंह चौहान की जमानत याचिका पर डीजीसी क्रिमिनल को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की तिथि 18 मार्च नियत की है। अमित चौहान जानलेवा हमले में जेल में बंद है।

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जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अमित प्रताप चौहान ने सीजेएम न्यायालय में बुधवार 14 मार्च को आत्मसमर्पण किया था। सीजेएम अभिनव यादव ने उनकी जमानत खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था। आसपुर नवादा निवासी पूर्व एडीओ छतर सिंह ने अमित प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान, कपिल गुर्जर, राशिद, रफी सैफई, मनोज के विरुद्ध जानलेवा हमले का परिवाद दाखिल किया था।

तत्कालीन सीजेएम शारिब अली ने 28 सितंबर 2022 को अमित प्रताप, पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान सहित छह को धारा 147, 148, 149, 307,504, 506 आईपीसी में अदालत में सुनवाई के लिए तलब किया था। पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान इस मामले में हाईकोर्ट इलाहाबाद से अग्रिम जमानत करा चुके हैं। कपिल गुर्जर पूर्व सपा अध्यक्ष राशिद, नगर पालिका हल्दौर के पूर्व अध्यक्ष रफी सैफी व मनोज के विरुद्ध जमानती वारंट जारी है। अमित प्रताप सिंह के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी था।

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