बिजनौर। कार से कुचलकर हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाने वाले जज को जान से मरवाने की धमकी देने वाले दोनों अभियुक्तों खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। शहर कोतवाली पुलिस ने अपर जिला जज कोर्ट नंबर चार के पेशकार सुमित कुमार की तहरीर पर आरोपी पिंटू चौहान और जयदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
बता दें कि धामपुर के गांव मटोरा दुर्गा के रहने वाले पुखराज सिंह की 19 मार्च 2024 को कार से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 26 फरवरी 2026 को अदालत ने फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निजेंद्र कुमार ने अभियुक्त जयदीप चौहान पुत्र राजेंद्र निवासी गांव सिमला थाना शिवालाकलां और उसके रिश्तेदार पिंटू चौहान निवासी गांव शेरगढ़ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
आरोप है कि सजा सुनते ही दोनों अभियुक्तों ने जज के साथ गाली गलौच की, जान से मरवाने की धमकी दी। जिसके बाद जज की ओर से डीजीपी और डीएम-एसपी को सुरक्षा के लिए पत्र लिखा गया था। इस धमकी के बाद अतिरिक्त सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। बताया गया कि एक अभियुक्त जयदीप चौहान सेना में हवलदार के पद पर तैनात रहा है, जो जेल में बंद होने के बाद से निलंबित चल रहा है।ं