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पुलिस पर जानलेवा हमला करने वालों को सजा

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बिजनौर। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट डा. पल्लवी अग्रवाल ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने के चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता इसरार अली के अनुसार थाना हीमपुर के थानाध्यक्ष राजेंद्र सिंह अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ छह जुलाई 2001 को एक मामले में क्षेत्र में दबिश देने गए थे। रात करीब साढ़े दस बजे सूचना मिली कि उन्हें छाछरीमोड़ पर चांदपुर की ओर से एक टाटा स्टेट गाड़ी में कुछ बदमाश अवैध शस्त्र लेकर आ रहे हैं। बदमाश फतेहपुर होते हुए बिजनौर जाएंगे। इस पर उन्होंने चांदपुर की ओर से आ रही टाटा स्टेट को रुकने का इशारा किया तो चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। साथ ही गाड़ी में सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने बदमाशों की गाड़ी को अपना वाहन सामने अड़ाकर रोका और चार बदमाशों को पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों में से गुरजीत निवासी जिला पटियाला के पास से देशी बंदूक व तीन कारतूस, हरविंदर सिंह उर्फ राजू जिला संगरूर के पास से एक देशी रायफल व तीन कारतूस, जितेंद्र निवासी पटियाला से 315 बोर का तमंचा व छह कारतूस व जेपीनगर के गांव पपसरा निवासी अर्जुन से 12 बोर का तमंचा व दो कारतूस बरामद किए थे। बदमाशों ने बताया कि वह लूट व डकैती के इरादे से हथियार लेकर निकलते हैं। रास्ते में मौका देखकर लोगों को लूट लेते हैं। अधिकतर वारदात वे करनाल हरियाणा के पास करते हैं। इस मामले में चारों आरोपियों गुरजीत, हरविंदर, जितेंद्र व अर्जुन को सजा धारा 307 व 25 आर्म्स एक्ट में सजा सुनाई है।
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