बिजनौर। सड़क किनारे ठेली लगाकर जूस और खाना आदि बेचने वाले भी अब लाइसेंस के दायरे में आएंगे। अब ठेली पर स्टाल लगाने वालों को लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। इसके लिए शासन ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को निर्देश दिए हैं। अफसरों की मानें तो नया नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएगा।
सड़क किनारे ठेली लगाकर काफी संख्या में लोग खाद्य और पेय पदार्थ बेचते हैं। इससे अकसर फूड प्वाइजनिंग होने का खतरा बना रहता है। गर्मी में तो जूस की ठेली लगाने वालों की बाढ़ आ जाती है। ऐसे स्टाल वालों का विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इस कारण इन नी नकेल भी नहीं कसी जाती। इसे रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कमर कस ली है। विभाग की ओर से ठेली वालों को लाइसेंस जारी किया जाएगा। जिला अभिहीत अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि ठेली लगाने वालों को चिह्नित करने के लिए जिले भर में अभियान चलाया जाएगा और लाइसेंस बनवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए जिले के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। एक अप्रैल के बाद से नया नियम लागू होगा। जो भी ठेली वाला बिना लाइसेंस के पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।