सीएमओ पर फिर से लगा जुर्माना
बिजनौर। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने वादी को सूचना नहीं देने तथा सूचना आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत नहीं होने के आरोप में फिर से 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पूर्व में भी सीएमओ पर कई मामलों में लाखों रुपए का जुर्माना हो चुका है।
औषधि अनुसेवक भगीरथ सिंह ने जनसूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत जन सूचना अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी से कुछ निर्धारित बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी। आरोप है कि सीएमओ की ओर से निर्धारित समय तक कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। राज्य सूचना आयुक्त के दरबार में शिकायत करने पर मामले की सुनवाई करते हुए आयुक्त ने निर्धारित समय तक सूचनाएं नहीं देने का कारण पूछा। कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर आयुक्त ने सीएमओ पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही सीएमओ को 20 दिन के भीतर सूचनाएं उपलब्ध कराते हुए आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। सीएमओ राकेश कुमार मित्तल का कहना है कि अभी पत्र उन्हें नहीं मिला है। पत्र प्राप्त होने पर ही कुछ कहा जा सकता है।