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दहेज हत्या में पति व चचेर ससुर की जमानत याचिका निरस्त

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दहेज हत्या के आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने दहेज हत्या में महिला के पति और चचेरे ससुर की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता श्यामस्वरूप शर्मा के अनुसार जनपद मुरादाबाद के गांव पढ़िया नंगला भगतपुर निवासी कुसुम ने अपनी पुत्री पूनम का विवाह थाना शेरकोट के गांव भनौटी निवासी अंकुल के साथ छह वर्ष पूर्व किया था। कम दहेज मिलने पर पूनम का पति अंकुल, चचेरा जेठ दीपू, चचेरे ससुर उदल और वीरेंद्र चचेरी सास कमला, अंजू पूनम को प्रताड़ित करते थे। पूनम के पुत्री पैदा होने के बाद इनका व्यवहार और बिगड़ गया। 05 अप्रैल को सुबह नौ बजे पूनम के मायके में फोन आया कि उसकी तबियत खराब है तुरंत आ जाओ। पूनम की मां अपने परिजनों के साथ भनौटी पहुंची तो वहां घर पर ताला लगा था। आसपास के लोगों ने उन्हें बताया कि पूनम जलकर मर गई है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है।
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मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी पुत्री पूनम को दहेज के लालच में मांग पूरी न होने पर उसके पति अंकुल व अन्य ससुराल वालों ने उसे जलाकर मार दिया। इस मामले में पुलिस ने पूनम के पति अंकुल व चचेरे ससुर वीरेंद्र के खिलाफ अदालत ने आरोप पत्र पेश किया था। जिला जज ने इस मामले में दहेज हत्या को अत्यंत गंभीर अपराध मानते हुए मृतका पूनम के पति अंकुल व चचेरे ससुर वीरेंद्र की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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