बिजनौर। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने अखबार की छपाई में प्रयोग होने वाली स्याही को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया है और इसमें पैक कर खाद्य सामग्री बेचने और बांटने पर रोक लगाते हुए अधिकारियों को छापेमारी के निर्देश दिए हैं।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने समाचार पत्रों में खाद्य पदार्थों को परोसे व लपेटे जाने को नुकसानदेह बताया है। उनका कहना है कि अखबार में प्रयोग होने वाली स्याही में हानिकारक रसायन होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। साथ ही इन पत्रों के दूषित होने से संक्रमण की भी आशंका रहती है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त कामिनी चौहान ने अभिहित अधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला अभिहित अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि अखबार व छपे हुए कागज में पैक व परोसे गए खाद्य पदार्थों के वितरण व विक्रय को एक साल तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया के इसके लिए खाद्य विक्रेताओं को जागरूक भी किया जाएगा।