धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त
अमर उजाला ब्यूरो
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश तिवारी ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी से रुपये ऐंठने के आरोपी रियाज अहमद की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता महफज चौधरी के अनुसार नगीना की उज्जैर वुडन हैंडीक्राफ्ट के प्रोपराइटर अतीक अहमद अपने सामान की बिक्री के लिए दिल्ली गया था। उसे वहां पर अबरार अहमद मिला। जिसने उसकी मुलाकात रियाज से कराते हुए उसे अपना पार्टनर बताया। अबरार ने उससे यह भी कहा कि वह बेरोजगार युवाओं को नौकरी के लिए विदेश भेजने का काम करता है। अगर उसके संपर्क में कोई गरीब मुस्लिम युवा हो तो वह उन्हें विदेश भेज सकता है। अतीक ने इस पर अपने मिलने वाले इरशाद से इस बारे में बताया। इरशाद ने अबरार से संपर्क किया। अपनी फैक्ट्री के राशिद, सलमान और अबरार से विदेश भेजने के बारे में बात की।
अबरार इस पर नगीना और उससे तीन लाख रुपए और पासपोर्ट ले लिए, उन तीनों से दिल्ली आने को कहा। 15 दिन बाद वे लोग दिल्ली पहुंचे और नौ दिसंबर 2015 को विमान से दुबई भेजा गया। जब वे दुबई हवाई अड्डे पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका वीजा फर्जी है। इस पर उन तीनों युवाओं ने अपने घरवालों से बातचीत की और रियाज तथा अबरार की धोखेबाजी के बारे में बताया। दुबई भेजे गए तीनों लड़के राशिद, सलमान और फरमान वापस दिल्ली आ गए और रियाज तथा अबरार से अपने रुपये वापस मांगे तो दोनों आरोपियों ने रुपए देने से मना कर दिया। इस पर उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
जिला जज ने फर्जी वीजा के आधार पर विदेश भेजने के नाम पर तीन लाख रुपये ऐंठने की घटना को गंभीरता से लेकर पर्याप्त आधार न पाते हुए इस घटना में शामिल रियाज उर्फ रियाजुद्दीन निवासी गांव भज्जवाला थाना अफजलगढ़ की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। जिला जज ने दो लाख 20 हजार की लूट करने के आरोपी संदीप की जमानत याचिका भी निरस्त की है। संदीप पर आरोप था कि उसने अपने साथियों के साथ छह जुलाई 2018 को पेट्रोल पंप से बिक्री का पैसा लेकर चांदपुर आ रहे नरेश से रात में साढ़े आठ बजे दो लाख 20 हजार रुपये लूट लिए थे।