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25 खाद्य व्यापारियों पर लगा एक लाख 92 हजार का जुर्माना

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बिजनौर । एडीएम प्रशासन ने खाद्य पदार्थ के 28 नमूने फेल होने पर 25 व्यापारियों पर एक लाख 92 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी नमूने प्रयोगशाला की जांच में फेल पाएं गए है। इसके अतिरिक्त नमक की कंपनी के मैनेजर पर भी जुर्माना लगा है।
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खाद्य विभाग ने स्योहारा के अकरम, कोतवाली देहात के गांव हरियावाला के आदिल का मिश्रित दूध, कोतवाली शहर के मोहल्ला खत्रियान के अनिल का मावा, नजीबाबाद के जाफ्तागंज के वाशीद के यहां से मलाईचान (मिठाई), धामपुर के मोज्जमपुर जैतरा के मदन लाल के यहां से गुलाब जामुन, मंडावर के जुबैर शफी के यहां से पनीर, सुरेंद्र कुमार के यहां से मिश्रित दूध, नगीना के मोहल्ला हिंदू कटेरा के हबीब अहमद का बतीशा, धामपुर के शास्त्री नगर के नरेश अग्रवाल की बर्फी, नजीबाबाद के साहनपुर के चंद्रप्रकाश का बतीशा, कोतवाली देहात के गांव शादीपुर की मुन्नी देवी और हल्दौर के की निधि मारवाड़ी के यहां से सरसों का तेल, गांव करौधा के इकरामुद्दीन के यहां से दो अलग-अलग नमकीन, नजीबाबाद के भागूवाला के निर्मल सिंह का बेसन, नगीना के लाल सराय के स्वर्ण कुमार की नमकीन, पहाड़ी दरवाजा के अलाउद्दीन का मावा, मंडावली जटपुरा के चरणजीत और बसी किरतपुर के प्रेमचंद्र का बेसन, किरतपुर के गांव बूडपुर मुफ्ती के मुकुल कुमार की पिसी मिर्च व हल्दी, कोतवाली देहात के गांव जहानाबाद के मूलचंद की दही, हल्दौर के गांव भोगनवाला के मुख्तियार का मिश्रित दूध, नगीना के गांव अलीराजपुर के राम सिंह का मिश्रित दूध व नजीबाबाद के भागूवाला के मुकेश की नमक का नमूना लिया था। जो जांच में फेल पाएं गए। इसके अतिरिक्त नजीबाबाद के मोहल्ला संतोमालन के शमशाद के यहां से एक्सपाईरी कोल्ड ड्रिंक और साहनपुर के रोहित की दुकान बिना रजिस्ट्रेशन के संचालन होती मिली। एडीएम प्रशासन मदन सिंह गर्ब्याल ने सभी व्यापारियों व नंदी नमक के मैनेजर पर कुल एक लाख 92 हजार रुपये ंका जुर्माना लगाया है।
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