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मानसिक विकृत बालिका के साथ बलात्कार के दोषी को 20 साल की सजा

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बिजनौर। स्पेशल जज पोक्सो एक्ट पारूल जैन ने एक शारीरिक रूप से दिव्यांग एवं मनोरोगी बालिका के साथ छेड़छाड़ व बलात्कार के मामले में दोषी पाते हुए राजू को 20 वर्ष के कारावास व 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता की मौत केस की सुनवाई के दौरान हो चुकी है। कोर्ट ने अर्थदंड के प्रतिकर की राशि उसके भाई को देने के आदेश दिए हैं।
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विशेष लोक अभियोजक भालेंद्र राठौर के अनुसार नूरपुर थाना क्षेत्र की एक मनोरोगी एवं दिव्यांग 16 वर्षीय किशोरी 11 जून 2018 की रात में साढ़े नौ बजे अपने घर पर थी। गांव शाहवाजपुर रवाना निवासी राजू उसे गलत नियत से उसके घर से खाली प्लॉट पर ले गया। वहां उसके साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म किया। इस घटना की रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से इस केस में सात गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने इस मामले में अपने आदेश में लिखा है कि एक विकलांग एवं मानसिक रूप से विकृत बालिका के साथ छेड़छाड़ घिनौना कृत्य किया गया है। पीड़िता द्वारा सही गई मानसिक व शारीरिक यातना को दृष्टिगत रखते हुए राजू को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। पीड़िता की मृत्यु केस की सुनवाई के दौरान हो चुकी है। इसलिए कोर्ट यह आदेश करती है कि अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता के भाई व सरकार को 50-50 प्रतिशत दी जाएगी।
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