बिजनौर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में खाताधारक को केवल अपना ही नहीं बल्कि राशन कार्ड में दिर्शाए गए सभी परिजनों के आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक कराने होंगे। इसकी अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। 30 जून तक परिजनों के आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक न कराने वाले उपभोक्ताओं के राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में पात्र परिवारों को दो रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं, तीन रुपये प्रति किलो की दर से चावल दिए जाते हैं। शहरों में अब राशन पोस मशीन के जरिये दिया जा रहा है। उपभोक्ताओं को अंगूठा लगाकर राशन दिया जा रहा है। अगर राशन कार्ड धारक ने राशन कार्ड में दर्शाए अपने परिजनों के आधार नंबर भी राशन कार्ड से लिंक कराए हैं तो वे भी अंगूठा लगाकर राशन ले सकते हैं। खास बात यह है कि राशन कार्ड धारकों को राशन में दर्शाए गए अपने परिजनों के आधार नंबर भी जमा करने हैं।
डुप्लीकेसी रोकने के लिए यह कवायद की गई है। राशन कार्ड धारक अपने आधार नंबर तो राशन से लिंक करा रहे हैं, लेकिन परिजनों के राशन कार्ड लिंक कराने में रुचि नहीं है। जिले में करीब पौने छह लाख पात्र परिवार हैं। इनमें से करीब 92 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने अपने आधार नंबर करा लिए हैं, जबकि सभी परिजनों के आधार नंबर लिंक कराने वाले केवल 70 प्रतिशत ही उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं ने अपने और सभी परिजनों के आधार नंबर 30 जून तक लिंक न कराए तो उन्हें राशन मिलना बंद हो जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार के अनुसार उपभोक्ता जल्द से जल्द अपने और परिजनों के आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक करा लें।