दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
बिजनौर। द्वितीय अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार बंसल ने अनुसूचित जाति की युवती से दुष्कर्म करने के आरोपी विमल कुमार को आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
धामपुर थाने के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 16 दिसंबर 2015 को वह अपने घर पर अकेली थी। उसके घर पर गांव जैतरा निवासी विमल कुमार शाम को आया और उसके भाई का मोबाइल नंबर मांगने लगा। उसने अपने भाई का मोबाइल नंबर उसे दे दिया और मामी के यहां चली गई। जब वह लौटकर आई तो उसके घर में विमल कुमार छिपा हुआ था। उसने विमल से घर जाने को कहा, लेकिन विमल वहां से नहीं गया और चाकू से आतंकित कर उसके हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। विमल ने उसे यह भी धमकी दी कि अगर उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो वह उसे और उसके परिवारवालों को जान से मार देगा। इस घटना के बाद वह अपने पिता के पास गई और सारी बात बताई। उसके पिता ने आरोपी के परिजनों से बात की तो उन्होंने पैसे का लालच देकर फैसला करने के लिए मजबूर किया। इस प्रकरण में अदालत ने राजकुमार को दुुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।