अमरोहा। सावन माह और आगामी त्यौहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जनपद में धारा 144 लागू कर दिया है। शहर या ग्रामीणों अंचलों में शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
शनिवार को एडीएम वंश बहादुर ने श्रावण मास और अगस्त में मनाए जाने वाले त्यौहार स्वतंत्रता दिवस, हरियाली तीज, ईद उल जुहा, रक्षाबन्धन और इसी अवधि में आयोजित होने वाली लोक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा परीक्षा पर कतिपय अवांछनीय, असामाजिक और शरारती तत्वों द्वारा जनपद की सीमा में स्थित कस्बों और ग्रामों में कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर की गई है। जो 28 जुलाई से 27 अगस्त तक लागू रहेगी। कस्बों और ग्रामों में कानून एवं शांति व्यवस्था और लोक व्यवस्था को भंग करने असामाजिक तत्वों कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति इस एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन करता है तो वह भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दोषी होगा। पुलिस को यह अधिकार होगा कि निषेधाज्ञा के उल्लंघन करने वाले को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति बिना अनुमति एकत्रित नहीं होंगे। यह प्रतिबंध परंपरागत प्रार्थना सभाओं, सामाजिक धार्मिक आयोजनों, पारिवारिक सदस्यों रेलवे स्टेशन, बस अडडों और शासकीय कार्यों से संबंधित आयोजन पर लागू नहीं होगा।
सांप्रदायिक और धार्मिक विद्वेष फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
अमरोहा। सांप्रदायिक और धार्मिक विद्वेष फैलाने और उत्तेजनात्मक भाषण देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। घर की छत पर या अंदर और सड़क किनारे ईंट, पत्थर या ईंट के टुकड़े एकत्रित नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का अश्लील साहित्य आपत्ति जनक बैनर्स, हैंडबिल और पोस्टर्स या एसएमएस प्रकाशित नहीं करेगा। धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले वीडियो कैसेट, टेप रिकार्डर ऑडियो कैसेट के क्रय-विक्रय और प्रदर्शन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। जबकि किसी भी स्थान पर रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, रायफल या चाकू, गडांसा, तलवार और अन्य प्रकार के घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा
सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग मचाने वाले जाएंगे जेल
अमरोहा। मादक पदार्थों का सेवन करके सार्वजनिक स्थानों पर घूमने और हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं अनुमति के बिना लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनीय विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं होगा। विस्फोटक पदार्थों को अवैध रूप से बिना लाइसेंस के निर्मित भंडारण एवं विक्रय करने पर सख्त कार्रवाई होगी। जलापूर्ति, विद्युतापूर्ति व्यवस्था में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाएगा। वहीं कोई भी व्यक्ति किसी भी आपत्तिजनक स्थान पर जलाभिषेक नहीं करेगा।