बिजनौर। गांव पेद्दा में छेड़छाड़ को लेकर हुए तीहरे हत्याकांड में जेल में बंद व्यवसायी अरुण कबाड़ी को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। उनकी रिहाई कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद एक-दो दिन में होगी।
शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव पेद्दा में छेड़छाड़ को लेकर 16 सितंबर 2016 को बवाल हो गया था। दो पक्ष के लोग आमने सामने आ गए थे। एक पक्ष की ओर से की गई गोलीबारी में दूसरे पक्ष के अहसान, अनीसुद्दीन एवं सरफराज की मौत हो गई थी जबकि 12 गांव वाले घायल हुए थे। इस घटना से हड़कंप मच गया था। लखनऊ तक के अधिकारियों ने जिले में डेरा डाल लिया था। सुरक्षा के लिए पूरे जिले में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विवेचना में भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी मौसम, व्यवसायी अरूण कबाड़ी और गांव भोगी निवासी कार्तिक के नाम और बढ़ाए थे। अरुण कबाड़ी ने चार अक्तूबर 2016 कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से वह जिला कारागार में बंद हैं। अरुण कबाड़ी की जमानत याचिका जिला सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी थी। मंगलवार को हाईकोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अरुण के अधिवक्ता चौधरी रमेश चंद के अनुसार दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है। उनकी जमानत के आदेश बुधवार तक बिजनौर पहुंचेंगे। इसके बाद उनकी रिहाई संभव है।