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हर साल नहीं करानी होगी वाहनों की फिटनेस

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हर साल नहीं करानी होगी वाहनों की फिटनेस
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नई व्यवस्था आठ साल तक के वाहनों के लिए होगी लागू
बिजनौर। कामर्शियल वाहन स्वामियों के लिए एक अच्छी खबर है। कामर्शियल वाहनों की फिटनेस अब दो साल के लिए होगी। नई व्यवस्था का लाभ केवल आठ साल तक के वाहनों पर मिलेगा। आठ वर्ष के बाद वाले वाहनों की फिटनेस वैधता एक-एक साल के बढ़ाई जाएगी। इससे पूर्व भी केवल एक साल के लिए ही इनकी फिटनेस होती थी।
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प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को और सख्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में नए प्रावधानों को मंजूरी दी है। नए प्रावधान के तहत अब आठ साल तक के पुराने वाहनों के लिए दो साल के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र जारी हो सकेगा, जबकि वाहन आठ साल से अधिक पुराना है तो गाड़ी मालिक को केवल एक साल का ही फिटनेस मिलेगा। हर प्रकार के कॉमर्शियल वाहन को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए अन्य सभी वाहनों के साथ साथ उसकी फिटनेस कराना अनिवार्य है। अफसरों के अनुसार आठ साल की आयु पूर्ण कर चुके सभी कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस दो साल के लिए होगी। इससे पूर्व केवल एक साल के लिए ही फिटनेस होती थी। शासन के निर्देश पर फिटनेस नोटिफिकेशन की नई प्रक्रिया जारी की गई है। कॉमर्शियल वाहन यात्री वाहन में संचालित करने और ढुलाई आदि के लिए काम में लाए जाते हैं। विभाग द्वारा इसके लिए विभिन्न कॉमर्शियल वाहन स्वामियों को पहले तो सभी को इसके लिए एक साल का ही फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किया जाता था। एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने बताया कि केवल उन्हीं वाहनों को इसमें छूट मिलेगी, जो आठ साल तक के दायरे में आएंगे। नई व्यवस्था जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
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