छेड़छाड़ के आरोपी को साढ़े तीन साल की सजा
बिजनौर।
एडीजे पोस्को कोर्ट मुमताज अली ने दस वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ करने के आरोपी नीलू पाल को साढ़े तीन वर्ष के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार बिजनौर निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी दस वर्षीय कक्षा चार में पढ़ने वाली बालिका 29 जून 2014 को घर पर अकेली थी। बालिका के पिता नौकरी पर व मां सब्जी खरीदने गई थी। मोहल्ला जाटान निवासी नीलू पाल उनके घर आया और बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ अपने घर के दोमंजले कमरे में ले गया। वहां बालिका के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जब उसकी पत्नी घर लौटी तो बालिका ने सारी बात बताई। ड्यूटी से वापस आने पर वह अपनी पुत्री को लेकर थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद दिए अपने निर्णय में इसे नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का पाया और नीलू पाल को छेड़छाड़ एवं पोस्को एक्ट के अंतर्गत सजा सुनाई है।