विजयी प्रत्याशी जुलूस नहीं निकाल सकेंगे
प्रशासन ने जिले में की धारा 144 लागू
बिजनौर। नगरपालिकाओं व नगरपंचायतों के विजयी प्रत्याशी जीतने के बाद जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। मतगणना स्थल के पास डीजे नहीं बजेगा। कोई भी व्यक्ति या प्रत्याशी एसएमएस से आपत्तिजनक संदेश का प्रसारण नहीं कर सकेगा। प्रशासन ने मतगणना को देखते हुए जिले में धारा 144 लगा दी है।
प्रशासन निकाय चुनाव की मतगणना को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद करने में लगा है। एडीएम प्रशासन मदन सिंह गर्ब्याल के अनुसार मतगणना स्थल से 100 मीटर की परिधि में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। विजयी प्रत्याशी जुलूस नही निकाल सकेंगे। नारेबाजी व सभा नहीं होगी। सामाजिक राजनैतिक विद्वेष फैलाने वाले एसएमएस व अन्य इलेक्ट्रानिक एप्स के प्रेषण पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
चाइनीज मांझे पर लगा प्रतिबंध
बिजनौर। एडीएम प्रशासन मदन सिंह गर्ब्याल के अनुसार पतंगबाजी के समय जनसामान्य द्वारा चाईनीज माझे का प्रयोग किया जाता है। इसकी रगड़ से व्यक्ति को काफी चोट पहुंचती है। जनहित में चाइनीज मांझे के क्रय विक्रय व प्रयोग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है।