बिजनौर। डीएम जगतराज ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करने या आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निकाय चुनाव भयमुक्त वातावरण में कराया जाएगा। चुनाव की सभी तैयारी पूरी हो गई है।
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता करते हुए डीएम जगतराज ने कहा कि अधिसूचना के अनुरूप रविवार से तहसील मुख्यालयों नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। नगर क्षेत्रों से 60 प्रतिशत होर्डिंग्स व अन्य प्रचार सामग्री हटा दी गई है। शेष को तत्काल हटाने के लिए के निर्देश दिए गए हैं। एसपी प्रभाकर चौधरी ने कहा कि चुनाव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। इसकी सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मुरादाबाद मंडल में बिजनौर में पहले चरण में मतदान होगा, इसलिए अन्य जिलों की पुलिस भी सुरक्षा के लिए बिजनौर में तैनात रहेगी। पुलिस द्वारा सभी अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। किसी को भी शांति व्यवस्था बिगाड़ने या गड़बड़ी करने की छूट नहीं होगी। किसी ने भी कोई अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जिले में कोई अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी। इस दौरान एडीएम वित्त एवं राजस्व मदन सिंह गब्रर्याल, एडीएम प्रशासन मदन सिंह गब्रर्याल, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट इंद्रजीत सिंह आदि अधिकारी मौजूद रहे।
जनसभा से पहले लेनी होगी अनुमति
डीएम ने कहा कि राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को जन सभा के लिए संबंधित आरओ से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। कोई भी प्रत्याशी अपने भाषणों में किसी भी व्यक्ति या प्रत्याशी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करेगा। साथ ही अपने भाषण अथवा वक्तव्यों में धार्मिक, जाति एवं सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास नहीं करेगा।
चुनाव में धर्मस्थलों का प्रयोग वर्जित
डीएम के अनुसार चुनाव प्रचार के लिए किसी भी अवस्था में धार्मिक स्थलों का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। किसी ने धार्मिक स्थल पर कोई चुनावी सभा या करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आचार संहिता लागू, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई : डीएम
निकाय चुनाव के मद्देनजर जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है। डीएम के अनुसार जिले में 22 नगर को मतदान होगा। जिले में तेजी से चल रही राजनैतिक गतिविधियों, कुछ अवांछित तथा असामाजिक तत्वों के सक्रिय होकर लोक प्रशांति एवं सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को प्रभावित कर सकने को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की गई है। आचार संहिता दो दिसंबर तक लागू रहेगी। कहा कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।