बिजनौर (ब्यूरो)। औषधि अनुज्ञापन अधिकारी मुरादाबाद ने 37 मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में लिखा गया है कि मेडिकल स्टोर संचालक लाइसेंस रिन्यूवल के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कराने के बाद पत्रावली औषधि निरीक्षण कार्यालय बिजनौर में जमा कर लें। ऐसा नही करने पर उनके लाइसेंस 30 जून तक स्वत: ही निरस्त हो जाएंगे।
जिले के 37 मेडिकल स्टोर मालिकों ने एसोसिएशन के माध्यम से दिसंबर 2016 में रिन्यूवल होने वाले लाइसेंस की पत्रावली मई माह 2017 में औषधि निरीक्षक कार्यालय को भिजवाई थी, लेकिन रिन्यूवल कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया था। इस कारण से डीआई आशुतोष मिश्रा ने 37 मेडिकल स्टोर मालिकों को लाइसेंस पत्रावली वापस भेजकर ऑनलाइन कराकर जमा करने को कहा था, लेकिन मेडिकल स्टोर मालिकों ने दोबार पत्रावली बिना ऑनलाइन किए औषधि निरीक्षक कार्यालय में जमा करा दी। डीआई आशुतोष मिश्रा ने पत्रावली पर अपनी रिपोर्ट लगाकर औषधि अनुज्ञापन अधिकारी मुरादाबाद को भेज दी। औषधि अनुज्ञापन अधिकारी ने सभी मेडिकल स्टोर संचालक को नोटिस जारी कर कहा कि अगर वह 30 जून से पहले ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर लेट फीस के साथ पत्रावली औषधि निरीक्षक कार्यालय में जमा करते हैं तो उनका लाइसेंस रिन्यूवल हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में 30 जून को लाइसेंस स्वत: ही निरस्त हो जाएगा।
37 मेडिकल स्टोर संचालकों को जारी किया नोटिस
औषधि अनुज्ञापन अधिकारी मुरादाबाद ने की कार्रवाई