बिजनौर में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रकाश चंद्र शुक्ला ने एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से पचास हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार नजीबाबाद की एक नाबालिग लड़की 26 जून 2017 को बिना बताए गायब हो गई थी। उसके पिता ने उसे काफी तालाश किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लड़की के पिता ने शक जाहिर किया था कि पंकज निवासी बांसखेड़ी, नौगांवा सादात, जनपद जेपी नगर उसकी लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लड़की को बरामद किया था। लड़की ने अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म की घटना की पुष्टि की। पुलिस ने कोर्ट में पंकज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने पंकज को नाबालिग लड़की का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष की सजा सुनाई है।
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गैंगस्टर एक्ट में शाहनवाज को दो साल की सजा
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट रामलाल ने शाहनवाज को गैंगेस्टर एक्ट का दोषी पाते हुए दो साल के कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार प्रभारी निरीक्षक धामपुर ने सूचना दर्ज कराई थी कि शाहनवाज उर्फ शानू, आसिफ, जितेंद्र, शाकिर व अजय भंडारी ने एक गिरोह बना रखा है। यह गिरोह वाहनों की चोरी कर फर्जी कागजात तैयार कर उनके रजिस्ट्रेशन नंबर बदलकर धोखाधड़ी से वाहनों की बिक्री करता है। आसपास के जनपदों में इस गैंग का आतंक है। इस गैंग के आतंक के कारण लोग रिपोर्ट दर्ज कराने भी नहीं आते हैं। शाहनवाज द्वारा अपने जुर्म की स्वीकृति करने पर कोर्ट ने उसे दो साल की सजा सुनाई है।
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