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नाबालिग से छेड़खानी में दो को तीन-तीन साल कारावास

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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़खानी के दो दोषियों को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई। चार साल पूर्व की घटना में कोर्ट ने फैसला सुनाया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो मधु डोंगरा की अदालत में सुनाया गया।
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वादी के मुुताबिक एक फरवरी 2018 को दो युवकों ने नाबालिग के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर विशेष लोक अभियोजक कौशलेश्वर पांडेय की प्रभावी पैरवी पर कोर्ट ने दोषी संतोष पांडेय और डॉक्टर पांडेय निवासी महजूदा को तीन-तीन साल कारावास और पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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