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Bhadohi News: भतीजी की हत्या में दो दोषी करार, उम्रकैद की सजा सुनाई

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अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत ने भतीजी की हत्या में दोषी दो सगे चाचाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं एक अन्य महिला को दोषमुक्त किया गया। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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करीब पांच साल पूर्व जमुनीपुर अठगवां में किशोरी का शव मिला था। अभियोजन के मुताबिक वादी श्यामराज यादव निवासी जमुनीपुर अठगवां ने भदोही कोतवाली में दो अगस्त 2020 को तहरीर दी। उन्होंने तहरीर दी कि एक अगस्त को सुबह मेला की बारी में एक लड़की का गला कटा शव मिला है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
विवेचना के दौरान मामले में लड़की के चाचा इंद्रेश कुमार दूबे, रंजीत दूबे और वंदना दूबे की संलिप्तता सामने आई।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में वादी मुकदमा संग आठ से 10 पुलिस कर्मियों का बयान दर्ज किया गया। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ अन्य जरूरी अभिलेख भी प्रस्तुत किए गए। अभियुक्तों की तरफ से कोर्ट में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनका यह पहला अपराध है। उनके माता-पिता बूढ़े हो गए हैं। इसलिए कम से कम दंड दिया जाए।
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अभियोजन पक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया। कहा कि यह एक गंभीर अपराध है। सगे चाचाओं ने भतीजी की निर्मम हत्या की है। यह आनर किलिंग का मामला है। इस मामले में अगर छूट दी गई तो समाज में गलत संदेश जाएगा। सगे चाचाओं ने भतीजी की गला काटकर नृशंस हत्या की थी।
दोनों पक्षों के तर्क और बहस सुनने के बाद कोर्ट ने इंद्रेश दूबे और रंजीत दूबे को हत्या और धारा 120 का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और एक-एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने वंदना दूबे को दोषमुक्त कर दिया।
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