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जिले में 59 घंटे की रहेगी बंदी

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ज्ञानपुर। जिले में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। इसके लिए शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक 59 घंटे की बंदी रहेगी। इस बीच जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। इसका कड़ाई से पालन कराने के लिए जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया है।
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बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने यह निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कड़ाई की जाएगी। इसके लिए अब हर शुक्रवार को रात आठ से सोमवार सात बजे तक जिले में साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध होगा। साप्ताहिक बंदी के समय पूरे जनपद में सैनिटाइजेशन, स्वच्छता एवं सफाई अभियान नगरीय निकायों व ग्राम पंचायतों की ओर से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में निर्धारित परीक्षाएं होंगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र दिखाकर आवागमन कर सकेंगे। साप्ताहिक बंदी में सरकारी और औद्योगिक संस्थाओं के कर्मचारी भी अपना परिचय पत्र दिखाकर कार्यालय आवागमन कर सकेंगे। शादी-विवाह में बंद स्थानों में 50 और खुले में 100 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। सभी को सोशल डिस्टेसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से कराना होगा। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराएं। किसी तरह की समस्या होने पर लोग कोविड कंट्रोल रूम नंबर 9454416838 के अलावा 05414250223, 05414250301, 05414250302, 05414250304 पर फोन कर सकते हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश भी दिया कि अस्पताल में आक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। हर अस्पताल में 36 घंटे का आक्सीजन अवश्य उपलब्ध रहना चाहिए।
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