काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष समेत पांच आरोपियों को जिला जज ने छात्र होने के नाते राहत देते हुए 20 हजार रुपये की एक जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। मंगलवार को एसीजेएम कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद कुछ छात्रों के माता-पिता मायूस हो गए थे।
बुधवार को भी न्यायालय परिसर में कॉलेज से जुड़े कुछ छात्र और उनके परिवारीजन दिनभर परेशान रहे। न्यायालय के समक्ष आरोपियों की तरफ से तर्क दिया गया कि महाविद्यालय में एडमिशन को लेकर भगदड़ हुई थी और जो भी जेल में बंद हैं, ये पहले से ही छात्र हैं। ऐसी परिस्थिति में एडमिशन के लिए इनके झगड़ा करने की कोई संभावना नहीं है। इस पर जिला जज केके शर्मा की अदालत ने छात्रों के भविष्य को देखते हुए जमानत पर छोड़ने का आदेश दे दिया। आरोपियों की तरफ से अधिवक्ता हृदय नाथ तिवारी, मनोज पांडेय, केके मालवीय ने बहस की।