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मिलावटखोरी में छह लोगों पर लगा जुर्माना

Sun, 10 Apr 2016 02:16 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला ,भदोही
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पिछले माह जिले के एडीएम कोर्ट ने दूकानदारों, खोवा और दूध विक्रेताओं समेत छह लोगों के लिए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल होने पर उन पर साढ़े 27 हजार का जुर्माना लगाया है। इसमें एक दूकानदार पर पांच सौ रुपये का जुर्माना पीएफए के तहत लगाया गया है। 
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न्याय निर्णयन अधिकारी (एडीएम) की अदालत ने पिछले माह सैंपल रिपोर्ट के आधार पर गुरुवार को जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है। जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन अधिकारी मंजुला सिंह के मुताबिक खोवा का सैंपल फेल होने पर मिर्जापुर जिले के बरैनी कछवां निवासी खोवा विक्रेता अमरनाथ यादव के खिलाफ पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जबकि औराई थानाक्षेत्र के जीटी रोड महराजगंज तितराही निवासी गुरुमेल सिंह के दूध का सैंपल फेल होने पर पांच हजार जुर्माना लगाया गया है। वहीं सुरियावां नगर के बाईपास रोड निवासी मिष्ठान व्यवसायी परिमल विश्वास पर उनकी दूकान से लिए गए बर्फी के सैंपल के जांच में फेल होने पर पांच हजार का जुर्माना लगा है। इसके अलावा कोइरौना थानाक्षेत्र के नगरह निवासी कृपाशंकर यादव के दूध का सैंपल जांच में फेल होने पर पांच हजार जुर्माना लगाया गया है। भदोही नगर के जमुनीपुर निवासी मिष्ठान व्यवसायी धर्मेद्र कुमार तिवारी के दूकान से लिए गए पनीर का सैंपल जांच में फेल होने पर छह हजार और उनके नौकर पर एक हजार का जुर्माना लगाया गया है। खास बात यह कि पिछले माह सैंपल फेल होने पर लगाए गए जुर्माने में विभाग के पीएफए एक्ट के तहत बिना लाइसेंस के दूकानदारी करने पर पांच सौ रुपये का जुर्माना मोहम्मद असलम के खिलाफ लगाया गया है। जो कि पिछले दो साल में लगाए गए जुर्माने में सबसे कम राशि है।
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