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Bhadohi News: नाबालिग को निर्वस्त्र करने के दोषी को सात साल कारावास

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नाबालिग को निर्वस्त्र करने के दोषी को सात साल कारावास
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पुलिस की प्रभावी पैरवी पर छह माह में कोर्ट ने सुनाया फैसलासंवाद न्यूज एजेंसी

ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने नाबालिग को निर्वस्त्र करने एवं छेड़खानी के दोषी को सात साल कारावास एवं 18 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। करीब छह महीने पूर्व की घटना में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर कोर्ट ने अल्प समय में दोषी को सजा सुनाई।
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औराई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने एक अप्रैल 2024 को कोतवाली में तहरीर दिया कि उसकी सात साल की नाबालिग बेटी को आरोपी बहला-फुसलाकर गलत नीयत से खेत में ले गया। जहां निर्वस्त्र कर छेड़खानी की गई। ग्रामीणों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी, पाक्सो, एससीएसटी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल और विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो) की प्रभावी पैरवी पर शुक्रवार को न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम की अदालत ने दोषी अभियुक्त पिंटू चौबे निवासी वासुदेवपुर को सात साल कारावास एवं 18 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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