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Bhadohi News: त्योहारों और परीक्षा के मद्देनजर 30 अगस्त तक धारा 163 लागू

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ज्ञानपुर। जिले में त्योहारों और परीक्षा के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट शैलेष कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 23 जून से 30 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया कि 26 और 27 जून को मुहर्रम, दो से चार जुलाई तक टीईटी, 23 जुलाई को लवकुश मेला, 30 जुलाई से सावन महीने की शुरूआत, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, बारावफात मनाया जाएगा।
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जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि लोक शांति, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि आदेश की अवधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना सक्षम अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, घातक वस्तुएं अथवा ऐसे उपकरण लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार की भड़काऊ गतिविधि, अफवाह फैलाना, धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को आहत करने वाले संदेशों का प्रचार-प्रसार करने पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन, रैली, जुलूस, सभा अथवा अन्य सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
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