ज्ञानपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पढ़ाने वाले 365 कांवेंट स्कूलों को छह करोड़ दो लाख 26 हजार की संजीवनी मिल गई है। बच्चों के शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए शासन ने पैसा जारी कर दिया है। अब शिक्षा विभाग 450 की दर से 11 हजार 550 बच्चों के पैसा विद्यालयों को जारी करेगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कान्वेंट स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2850 बच्चों का लॉटरी के माध्यम से चयन कर स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया। इसके अलावा पूर्व के करीब नौ हजार बच्चे भी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। 2017-18 से लेकर 2021-22 तक बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति काफी समय तक नहीं आई, लेकिन 2023 से लगातार हर साल पैसा जारी हो रहा है। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद शासन ने फीस प्रतिपूर्ति के लिए छह करोड़ दो लाख 26 हजार रुपये जारी कर दिया। कुल 365 विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत नामांकित 11 हजार 550 बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति की जाएगी।