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पत्नी का भरण पोषण न देने पर वसूली वारंट

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अपर प्रधान न्यायाधीश तृतीय जौनपुर की अदालत ने पत्नी को भरण पोषण न देने पर आरोपी पति आरिफ उर्फ चांद बाबू निवासी सरदार खां बाजार भदोही के खिलाफ वसूली वारंट जारी किया है। साथ ही एसपी भदोही से जवाब तलब किया है।
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आपत्ति दर्ज करते हुए कोर्ट ने कहा कि भदोही पुलिस लगातार बगैर तामीला कराए नोटिस वापस कर दे रही है। जौनपुर की जरीना की शादी चांदबाबू के साथ हुई थी। परिवार न्यायालय तृतीय की अदालत ने चार हजार रुपये प्रति माह भरण पोषण देने के लिए कहा था। पीड़िता को अभी तक 2.88 लाख का भुगतान नहीं किया गया। कोर्ट ने आरोपित के खिलाफ वसूली वारंट जारी किया है। इसके साथ ही एसपी को भी पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
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