जिला उपभोक्ता आयोग ने मेरठ निवासी सलमान खान के खिलाफ 1.87 लाख रुपये का वसूली नोटिस जारी किया है। उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश संजय कुमार डे ने आदेश का अनुपालन न किए जाने पर भू राजस्व की तरह वसूली करने को कहा है। उन्होंने जिलाधिकारी मेरठ को पत्र भेजकर पूरी राशि को नौ फीसदी ब्याज के साथ 25 मई तक वसूली कराने को कहा है।
जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि औराई निवासी हर्ष आलोक मिश्रा 23 जून 2025 को जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने मेरठ के पिपली खेड़ा, बिजली खरदुरा निवासी सलमान खान पर आरोप लगाया था कि आइस फैक्टरी की मशीन में आई खराबी को ठीक करने के लिए 50872 रुपये लिए जाने के बाद भी उसे ठीक न किया गया। मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने 28 नवंबर, 2025 को फैसला सुनाते हुए सलमान को दोषी पाया। आयोग ने क्षतिपूर्ति के लिए 50 हजार और दी गई 50872 रुपये को दो माह के अंदर देने का आदेश दिया था। करीब छह माह बीतने के बाद भी धनराशि न मिलने पर उपभोक्ता आयोग ने नाराजगी व्यक्त की। मेरठ निवासी सलमान के खिलाफ वसूली का नोटिस जारी किया।