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पूर्व प्रधान और सचिव से होगी 14 लाख की वसूली

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ज्ञानपुर। औराई विकास खंड के बरजी गांव के पूर्व प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। स्वच्छ पेयजल योजना और मनरेगा में 14 लाख से अधिक की धांधली के मामले में वसूली के साथ ही मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। डीएम राजेंद्र प्रसाद ने एडीओ पंचायत को तीन दिन के अंदर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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राज्य वित्त और 14 वें वित्त के पैसे से गांवों में सोलर लाइट, हैंडपंप, शौचालय, आवास समेत अन्य विकास कार्य कराए जाते हैं। गिने-चुने गांवों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर गांवों में स्थिति ठीक नहीं है। सरकारी योजनाओं का बंटाधार करने में सचिव और प्रधान गुरेज नहीं करते। औराई विकास खंड के बरजी गांव में जांच का सिलसिला थम नहीं रहा है। विकास कार्यों में धांधली के आरोप में 15 बार से अधिक जांच हो चुकी हैं। इसमें पूर्व प्रधान शिवभूषण उपाध्याय, सचिव पारसनाथ और तकनीकी सहायक की ओर से मनरेगा और शौचालय में करीब 14 लाख से अधिक की घपलेबाजी सामने आई थी। करीब चार माह पूर्व प्रशासन की ओर से रिकरवी का नोटिस जारी किया गया, लेकिन पूर्व प्रधान ने हाईकोर्ट से राहत पा ली थी। मामले में दोबारा जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की संस्तुति की गई। जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पूर्व प्रधान सचिव और तकनीकी सहायक से 14 लाख की वसूली का आदेश दिया। एडीओ पंचायत को निर्देश दिया कि मामले में तीनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएं।
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