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Bhadohi News: 261 व्यापारियों को आरसी जारी, 175 के खिलाफ कोर्ट में वाद

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ज्ञानपुर। संपत्ति एवं विभव कर (सीपी टैक्स) जमा न करने और लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने पर जिला पंचायत ने दुकानदारों पर सख्ती शुरू कर दी है। नोटिस के बाद भी टैक्स बकाया न जमा करने पर विभाग ने 261 व्यापारियों को 60 लाख रुपये की वसूली के लिए आरसी जारी कर दिया है। साथ ही 175 दुकानदारों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया गया है। विभाग की सख्ती के बाद व्यापारियों में खलबली मची हुई है। सभी पर करीब तीन करोड़ रुपये टैक्स बकाया है।
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जिले में दो नगर पालिका, पांच नगर पंचायत के साथ ही 30 से 40 छोटे ग्रामीण बाजार हैं। निकायों में पालिका एवं पंचायतों की तरफ से टैक्स वसूल किया जाता है, लेकिन ग्रामीण बाजारों में कृषि कार्य को छोड़कर जिला पंचायत दुकानदारों से टैक्स आदि वसूली करती है। इन बाजारों की निगरानी का जिम्मा भी जिला पंचायत की होती है।
जिले में करीब 3500 व्यापारी जिला पंचायत में पंजीकृत हैं। सभी ने दुकान, प्रतिष्ठान आदि का लाइसेंस विभाग से लिया है। इसमें 2100 दुकानदारों ने लाइसेंस का नवीनीकरण कराया है, जबकि 1400 ने करीब एक से डेढ़ साल से नवीनीकरण नहीं कराया है। इन पर विभाग का करीब तीन करोड़ सीपी टैक्स भी बकाया है।
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जिला पंचायत की तरफ से बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बाद भी दुकानदारों द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं करने से जिला पंचायत प्रशासन ने संबंधित दुकानदारों के नाम से बकाया वसूली के लिए आरसी जारी कर दिया है। कुल करीब 60 लाख रुपये के बकाया वसूली के लिए 261 दुकानदारों को आरसी जारी किया गया है, जबकि 175 दुकानदारों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया है। उनके खिलाफ कोर्ट से ही जुर्माना एवं सजा का निर्धारित किया जाएगा। जिन दुकानदारों को आरसी जारी किया गया है, उनसे तहसील प्रशासन के माध्यम से वसूली की जाएगी। जिला पंचायत के कार्याधिकारी दुर्गेश कुमार का कहना है कि सीपी टैक्स जमा न करने और लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने पर 261 दुकानदारों को आरसी जारी किया गया है। 175 के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया गया है। माह भर में टैक्स जमा न करने पर बाकी दुकानदारों के खिलाफ भी आरसी के साथ ही कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा।
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