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अभोली प्रधान की बढ़ी मुश्किलें, जांच का आदेश

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ज्ञानपुर। अभोली विकास खंड के अभोली ग्राम प्रधान की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। खड़ंजा, आवास, शौचालय समेत अन्य विकास कार्यों में की गई धांधली के मामले में जिलाधिकारी ने टीम गठित कर जांच का निर्देश दे दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम ने कार्रवाई का निर्देश दिया है।
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अभोली गांव निवासी शारदा प्रसाद सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह, सनी कुमार सिंह पुत्र समर बहादुर सिंह और शिवशंकर पुत्र श्रीराम पटेल ने करीब छह माह पूर्व डीएम को प्रार्थना पत्र देकर गांव में कराए गए विकास कार्यों में धांधली का आरोप लगाया था। डीएम ने डीपीआरओ को जांच कराने का निर्देश दिया, लेकिन विभाग की ओर से फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। फिर शिकायतकर्ताओं ने ग्रामसभा में वित्तीय अनियमितता को लेकर उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर जांच कराने की मांग की। कोर्ट ने रिट को स्वीकार करते हुए डीएम भदोही को जांच कराने का आदेश दिया। कोर्ट का आदेश मिलने पर डीएम राजेंद्र प्रसाद ने टीम गठित कर खड़ंजा, आवास, शौचालय, हैंडपंप रिबोर समेत अन्य कार्यों की जांच कराने का निर्देश दिया। जिला पंचायत राज अधिकारी बालेशधर द्विवेदी ने कहा कि मामला की जांच का आदेश मिला है। जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की जा रही है।
संयुक्त निदेशक ने दिया अल्टीमेटम
ज्ञानपुर। जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी न देने पर संयुक्त निदेशक पंचायत एके शाही ने सहायक विकास अधिकारी पंचायत को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने डीपीआरओ को पत्र जारी कर कहा कि 15 दिन के अंदर आवेदक शारदा प्रसाद सिंह को मांगी गई सूचनाएं दी जाएं, अन्यथा आप के खिलाफ आयोग की तरफ से 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
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