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जनसूचना अधिकारी पर 25 हजार का अर्थदंड

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भदोही। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी पर वादी को सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने पर राज्य सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। नगर के पचभैया निवासी शमशेर खां के वाद पर उन्होंने यह आदेश दिया।
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उल्लेखनीय है कि शमशेर खां ने समय सीमा के अंदर सूचना उपलब्ध न कराए जाने पर राज्य सूचना आयोग की शरण ली थी। जिस पर बीडा के जनसूचना अधिकारी को सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया लेकिन निश्चित तिथि पर किसी के उपस्थित न होने पर अर्थदंड अधिरोपित किया गया। इस क्रम में रजिस्ट्रार सूचना आयोग ने 8 जनवरी को जारी पत्र में जिलाधिकारी भदोही से बीडा में 4 दिसंबर 2019 को पदस्थ जन सूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदंड की वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
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