ज्ञानपुर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण की अनंतिम सूची शनिवार को जारी हो गई। प्रशासन की ओर से सभी छह ब्लॉक और विकास भवन में सूची को चस्पा की गई। नई आरक्षण सूची से प्रधानी, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य का पूरा समीकरण ही बदल गया। जो सीटें पहले अनारक्षित और आरक्षित थी वह बदल गई। इससे चुनावी मैदान में जोर शोर से प्रचार में लगे उम्मीदवारों को झटका लगा है।
पंचायत चुनाव की तैयारी करीब छह माह पूर्व से चल रही है। माह भर पूर्व शासन ने जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट की, हालांकि एक-एक वार्ड और एक-एक गांव की आरक्षण सूची दो मार्च को जारी की गई। हाईकोर्ट में रिट दाखिल होने के बाद उक्त सूची को निरस्त कर 2015 के आधार पर दुबारा अनंतिम सूची जारी करने का आदेश दिया गया। शुक्रवार को पूरे दिन आरक्षण सूची को लेकर प्रशासन माथापच्ची में जुटा रहा।
शनिवार को संशोधित आरक्षण की अनंतिम सूची जारी की गई। इसमें जिला पंचायत के 26 वार्ड और 546 ग्राम पंचायतों में करीब 50 फीसदी सीटों में बदलाव हो गया। इससे पखवारे भर से चुनावी प्रचार-प्रसार कर रहे उम्मीदवारों को झटका लगा। अभोली ब्लॉक की 56 सीटों में एससी महिला के लिए पांच, एससी के लिए नौ, ओबीसी महिला के लिए छह, ओबीसी के लिए 10, महिला के लिए आठ और 18 अनारक्षित की गई। इसी तरह ज्ञानपुर के 92 गांवों में सात एससी महिला, 14 एससी, नौ ओबीसी महिला, 16 ओबीसी, 15 महिला और 31 अनारक्षित, भदोही के 108 गांव में आठ एससी महिला, 16 एसी, 10 ओबीसी महिला, 20 ओबीसी, 18 महिला, 36 अनारक्षित, डीघ के 98 में आठ एससी महिला, 14 एससी, नौ ओबीसी महिला, 17 ओबीसी, 16 महिला और 34 अनारक्षित, सुरियावां के 67 गांवों में छह एससी महिला, 10 एससी, सात ओबीसी महिला, 12 ओबीसी, 10 सामान्य और 22 अनारक्षित और औराई विकास खंड के 125 गांवों में 10 एससी महिला, 18 एससी, 12 ओबीसी महिला, 22 ओबीसी, 20 महिला और 43 गांव सामान्य श्रेणी के लिए सुरक्षित है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की संशोधित अनंतिम सूची जारी होने के बाद आपत्ति लेने की तिथि तय कर दी गई। डीएम कार्यालय, विकास भवन के डीपीआरओ दफ्तर और सभी छह ब्लॉकों में आपत्ति ली जाएगी। डीपीआरओ बालेशधर द्विवेदी ने बताया कि 21 से 23 मार्च तक आपत्ति ली जाएगी जबकि 24-25 मार्च को आपत्तियों का निस्तारण होगा। 26 मार्च को अंतिम सूची जारी की जाएगी। आपत्ति निस्तारण के लिए डीएम के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। इसमें डीएम संग सीडीओ, डीपीआरओ और अपर मुख्य अधिकारी को नामित किया गया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद जारी सूची के बाद जिला पंचायत की 26 सीटों पर आरक्षण की स्थिति बदल गई है । वार्ड एक की सीट अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड दो अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड तीन अनुसूचित जाति ,वार्ड चार महिला, वार्ड पांच अन्य पिछड़ा वर्ग महिला ,वार्ड छह अनुसूचित जाति महिला, वार्ड सात अनारक्षित, वार्ड आठ अनारक्षित, वार्ड नौ अनारक्षित, वार्ड दस अनुसूचित जाति, वार्ड 11अनारक्षित, वार्ड 12 अनुसूचित जाति, वार्ड 13 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 14 अनारक्षित, वार्ड 15 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 16 अनुसूचित जाति महिला, वार्ड 17 महिला, वार्ड 18 अनारक्षित, वार्ड 19 अनारक्षित, वार्ड 20, अनारक्षित, वार्ड 21 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, वार्ड 22 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 23 अन्य पिछड़ा वर्ग, वार्ड 24 अनारक्षित, वार्ड 25 महिला और वार्ड 26 महिला के लिए आरक्षित हुए। छह ब्लॉक प्रमुख की सीटों में अभोली ओबीसी महिला, सुरियावां एससी महिला और ज्ञानपुर, डीघ, औराई संग भदोही अनारक्षित हैं।