ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धनापुर गांव निवासी एवं ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्र के रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी समेत चार लोगों के खिलाफ छिनैती, मारपीट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
कौलापुर-धनापुर निवासी पुष्पलता ने अपने अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला के माध्यम से कोर्ट में (156) 3 के तहत वाद दाखिल किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि 19 अगस्त 2020 को कृष्ण मोहन तिवारी, राजकमल तिवारी, सूर्यकमल तिवारी और नील कमल तिवारी उसके घर आए। तलवार और लाठी डंडा लेकर आए चारों लोगों ने घर खाली करने के लिए कहा। जब मैंने कहा कि मेरे पति बीमार हैं तो अभद्रता करने लगे। मारपीट में उसके गहने आदि भी छीन लिए। तलवार की नोक पर सौ रुपये के स्टांप पर दस्तखत कराकर भगा दिया।
प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष कुमार ने कृष्ण मोहन तिवारी समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश गोपीगंज थाने की पुलिस को दिया। गौरतलब है कि कृष्ण मोहन तिवारी की तहरीर पर ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र, एमएलसी रामलली मिश्र और बेटे विष्णु मिश्र के खिलाफ संपत्ति हड़पने के आरोप में गोपीगंज थाने में मुकदमा दर्ज है। विधायक आगरा जेल में बंद हैं।