अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरकिरन कौर की अदालत ने थानाध्यक्ष ज्ञानपुर को एक ही भूमि को दो लोगों को बेचने के आरोपी सर्वेश कुमार शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
गोपीगंज कोतवाली के जोगिनका निवासी अक्षय कुमार सिंह ने दो साल पहले गांधी गांव में सर्वेश कुमार शुक्ला से जमीन क्रय की थी। आरोप है कि जमीन बेचने के बाद सर्वेश शुक्ला ने खतौनी में नाम को लेकर आपत्ति दर्ज कराई।
इसका वाद तहसील कोर्ट में लंबित है। इसके एक साल बाद सर्वेश ने गांव के ही एक व्यक्ति को चौहद्दी बदलकर जमीन बेच दी।
मामला संज्ञान में आने के उपरांत अक्षय कुमार सिंह ने न्यायालय में याचिका दाखिल किया। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सर्वेश कुमार शुक्ला पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। संवाद