जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत ने शुक्रवार को बैंक ऑफ बड़ौदा के भदोही शाखा प्रबंधक के खिलाफ वसूली नोटिस जारी किया। आयोग ने 2,18,422 रुपये की वसूली का नोटिस जारी कर एसडीएम भदोही को रिकवरी कराने का निर्देश दिया।
कहा की वसूली धनराशि तीन मार्च तक उपभोक्ता आयोग में जमा कराएं। जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा राज्य उपभोक्ता आयोग गया था। जहां से उसे राहत नहीं मिली। जिसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने वसूली नोटिस जारी किया।
उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि खेतलपुर उचेता निवासी बैजनाथ विश्वकर्मा 2007 में जिला उपभोक्ता आयोग में याचिका डाली थी।
जिसमें उन्होंने बताया कि बीओबी बैंक की भदोही शाखा में 40 हजार का डिपॉजीट योजना के तहत जमा किया था। इस बीच उनका एफडीआर खो गया। इसकी सूचना उन्होंने बैंक को दी थी। बैंक ने डुप्लीकेट एफडीआर जारी किया। इसके बाद ने नियमित नवीनीकरण कराते रहे।
2007 में उसने बैंक में भुगतान को एफडीआर प्रस्तुत किया तो बैंक ने इससे इन्कार कर दिया और कहा कि वह पहले ही हो चुका है। इसकी कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
मामले में उपभोक्ता की पीठ ने 2009 में उपभोक्ता को 65007 रुपये सात फीसदी ब्याज की दर से देने का निर्देश दिया। वहीं आयोग ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया।
आदेश के खिलाफ बैंक राज्य उपभोक्ता आयोग चला गया। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने 26 सितंबर को 2024 को याचिका खारिज कर दी।
इसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे और सदस्य विजय बहादुर सिंह ने बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेशन रोड भदोही के विरुद्ध वसूली अधिपत्र जारी किया। यह भी कहा कि पीड़ित की वसूली भू राजस्व की तरह कराया जाए। उन्होंने एसडीएम भदोही को इसके लिए नामित कर तीन मार्च तक वसूली सुनिश्चित करने के आदेश दिए।