ज्ञानपुर। जिले में शांति-व्यवस्था कायम रखने के लिए गुंडा एक्ट की कार्रवाई के बाद बुधवार को नौ अवांछनीय तत्वों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई। उन्हें छह माह के लिए जिला बदर कर दिया गया। संबंधित थानों और कोतवाली की रिपोर्ट पर अपर जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र की अदालत ने यह कार्रवाई की।
अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस-प्रशासन की ओर से तमाम प्रयास किए जाते हैं। बावजूद इसके अपराधी घटना को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। चोरी, छिनैती जैसी घटनाओं में संलिप्तता के साथ ही आपराधिक घटनाएं बढ़ने पर आरोपियों पर गुंडा एक्ट और जिला बदर की कार्रवाई की जाती है। संबंधित थानों की रिपोर्ट पर बुधवार को एडीएम न्यायालय ने महुआरी गांव निवासी संतोष कुमार, अजय कुमार, मूलचंद, अमित कुमार, मेदनीपुर के बचाऊ बिंद, भैसहिया के पन्नालाल सरोज, इनारगांव निवासी जय प्रकाश, असईपुर निवासी प्रदीप कुमार, छेछुआ निवासी रणधीर सिंह को गुंडा एक्ट की कार्रवाई के बाद जिला बदर कर दिया गया। महुआरी गांव के चार लोगों के खिलाफ एक साथ जिला बदर की कार्रवाई से गांव में खलबली मच गई है। एडीएम शैलेंद्र मिश्र ने कहा कि जिला बदर आरोपी छह महीने तक जिले में नहीं दिखेंगे। अगर वह दिखेंगे तो संबंधित थाने के प्रभारी जिम्मेदार होंगे।