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विधायक विजय मिश्र को गुंडा एक्ट का नोटिस जारी

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ज्ञानपुर। विधायक विजय मिश्र के खिलाफ शुरू हुई गुंडा एक्ट की कार्रवाई के तहत मंगलवार को जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने विधायक को नोटिस जारी कर दिया। पुलिस ने नोटिस उनके आवास पा जाकर रिसीव कराया। नोटिस में विधायक को छह अगस्त को डीएम कोर्ट में अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
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लालानगर टोल प्लाजा में पैसे लगाने वाले औराई क्षेत्र के सहसेपुर गांव निवासी व्यापारी गोपाल कृष्ण माहेश्वरी को फोन पर धमकी देने के आरोप में पुलिस ने ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई शुरू की है। गत शनिवार को जिलाधिकारी के पास भेजी फाइल पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को जिलाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने विधायक को नोटिस जारी किया। इसमें विधायक पर लगे आरोपों के बाबत अपना पक्ष रखने के लिए छह अगस्त की तिथि मुकर्रर की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई है। इसके बाद आरोप का परीक्षण और बहस आदि की प्रक्रिया चलाई जाती है। उधर पुलिस कप्तान रामबदन सिंह ने कहा कि पुलिस नोटिस लेकर विधायक आवास पर गई थी। वहां विधायक पुत्र ने नोटिस रिसीव कर लिया। दूसरी ओर विधायक विजय मिश्र ने सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजकर टोल प्लाजा पर अवैध वसूली की शिकायत की है।
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