कोर्ट में पेशी के लिए आए विधायक विजय मिश्र।
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ग्राम प्रधान के लेटरपैड का दुरुपयोग और धमकी देने के मामले में ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र की बृहस्पतिवार को आगरा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। एक घंटे तक सुनवाई हुई। दोनों मामलों में कोर्ट ने रिमांड बनाने की अनुमति दी है। 20 जुलाई को कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में तलब किया है। बुधवार को सुरक्षा कारणों से उनकी पेशी नहीं हो सकी थी।
ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्र के खिलाफ साल भर पूर्व छह मुकदमे दर्ज हुए। इसमें व्यापारी को धमकी, रिश्तेदार की जमीन हड़पने, ग्राम प्रधान के लेटरपैड का दुरुपयोग और सामूहिक दुष्कर्म आदि हैं। करीब छह से सात माह गुजरने के बाद भी मुकदमों में रिमांड नहीं बन सका। जिसको लेकर सीजेएम खातून बेगम ने उन्हें बुधवार को तलब किया।
आगरा जेल में निरुद्ध विधायक को सुरक्षा कारणों से पेश नहीं किया गया। इसके बाद कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई तय की। बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे से शुरू हुई सुनवाई एक घंटे तक चली। जिसमें कौलापुर की ग्राम प्रधान के लेटरपैड के दुरुपयोग और सूरज तिवारी को धमकी देने के मामले में बहस हुई। दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने तर्क रखे। दोनों मामलों में सुनवाई होने से रिमांड बन गई। जिससे अब विवेचना भी शुरू होगी।