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Bhadohi News: युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को पांच साल की कैद

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ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दुर्गेश की अदालत ने बृहस्पतिवार को युवती को आत्महत्या के उकसाने के दोषी को पांच साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने 2018 के मामले में फैसला सुनाया।
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चौरी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने कोल्हण निवासी अरुण कुमार जायसवाल पर अपनी पुत्री की मौत का आरोप लगाया गया था। बताया कि उनकी पुत्री, अभियुक्त के कंप्यूटर सेंटर पर पढ़ाती थी। 19 जून 2018 को अभियुक्त ने मृतका के घर फोन करके उसके चचेरे भाई को बुलाया और कहा कि उसने फांसी लगा ली है, लेकिन जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो अभियुक्त रास्ते से ही भाग गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जिसमें पाया कि युवती ने अभियुक्त द्वारा मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर यह कदम उठाया है। जिस पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दुर्गेश ने अभियुक्त अरूण कुमार जायसवाल को युवती को आत्महत्या के उकसाने का दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को पांच सश्रम कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। कहा कि जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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