ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय दुर्गेश कुमार की अदालत ने युवक पर जानबूझकर ट्रैक्टर चढ़ाकर गंभीर रूप से घायल करने के दोषी को आजीवन कारावास और दो लाख 60 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। ऊंज के चौरहटा गांव में आठ साल पूर्व हुई घटना में फैसला सुनाया।
अभियोजन के मुताबिक आवेदक बब्बून गिरी निवासी सोबरी ने ऊंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिसमें बताया कि 31 मई 2018 को शाम छह बजे चौरहटा निवासी जगदीश सिंह अपना पैसा लेने गया था। पैसे को लेकर कहासुनी होने लगी। तभी मोनू सिंह ने जान से मारने की नीयत से ट्रैक्टर हमारे लड़के रविशंकर गिरी के ऊपर चढ़ा दिया। जिससे उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। कोर्ट में दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपना-अपना तर्क रखा। शुक्रवार को न्यायाधीश दुर्गेश कुमार ने दोषी समर बहादुर सिंह उर्फ मोनू सिंह को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।