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Bhadohi News: दहेज हत्या के दोषी पिता-पुत्र को कारावास

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ज्ञानपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशद अहमद हाशमी की अदालत ने दहेज हत्या के दोषी पिता-पुत्र को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजन के मुताबिक, राहुल कन्नौजिया पुत्र मुन्ना कन्नौजिया निवासी प्रयागदासपुर ने 25 नवंबर 2021 को कोइरौना थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसने अपनी बहन गुड़िया की शादी दो साल पूर्व संदीप कन्नौजिया पुत्र फूलचंद्र निवासी बनकट उपरवार के साथ की थी। कुछ दिन बाद बहन ने फोन कर बताया कि तबीयत खराब है। 25 नवंबर 2021 को उसकी सास ने फोन कर कहा कि गुड़िया की तबीयत अधिक खराब है। उसे आकर ले जाओ। मैं जाने वाला था कि ससुराल पक्ष के लोग मेरी बहन को लेकर चले आए। मैं अस्पताल लेकर जाने वाला था कि बहन के ससुर ने हंडिया अस्पताल लेकर आने के लिए कहा। वहां जाने पर कोई नहीं मिला। लौटते समय बहन की मौत हो गई। राहुल ने तहरीर में आरोप लगाया कि उसकी बहन को दहेज के लिए परेशान किया जाता था। कई बार घर से निकाला गया। उसे जहर देकर मारा गया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दहेज हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने फूलचंद्र और संदीप कन्नौजिया को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता विनय बिंद ने पैरवी की।
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