चेतावनी दी कि 31 दिसंबर तक मजदूरों का पंजीयन कराएं अन्यथा एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि पंजीयन के लिए पुरुष एवं महिला श्रमिक जिनकी आयु 18 साल से अधिक और 60 साल से कम हैं, 90 दिन निर्माण कार्य में मजदूरी किए हैं उनका पंजीयन कराएं।
कार्यदायी संस्थाओं को फटकार लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्य शुरू होने के एक माह के अंदर सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में पंजीयन कराएं। कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य के बजट का एक प्रतिशत मजदूरों के नाम योजना के तहत चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करें। जिससे मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें मिले।
संस्थाओं को चेतावनी दी कि 31 दिसंबर तक पंजीयन करा लें अन्यथा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया जाएगा। इस मौके पर उप श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी, सहायक श्रमायुक्त आरके श्रीवास्तव, श्रम प्रवर्तन अधिकारी एमएल पाल, जीदास, फिल्ड आफिसर इंद्रजीत तिवारी सहित कार्यदायी संस्थाओं के लोग मौजूद रहे।