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बहू की हत्या में पति और सास को उम्रकैद

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ज्ञानपुर। जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने विवाहिता की हत्या में पति और सास को उम्रकैद की सजा सुनाई। दो साल पूर्व भदोही के रामसहायपुर में विवाहिता की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया।
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घटना के मुताबिक धर्मराज प्रजापति निवासी अराव थाना हंडिया जिला प्रयागराज ने आरोप लगाया था कि उसने अपनी पुत्री पूनम देवी का विवाह वर्ष 2014 में अजीत प्रजापति निवासी रामसहायपुर थाना भदोही के साथ किया था। कुछ दिनों के बाद उसकी पुत्री पूनम को ससुराल वाले दहेज में तीन लाख रुपये और मोटरसाइकिल के लिए उलाहना देकर मानसिक प्रताड़ना करने लगे। चार अक्टूबर 2018 को रात 11 बजे जान लेने की नीयत से आग लगा दिया। जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। कबीरचौरा वाराणसी में उसे भर्ती किया गया। 10 अक्टूबर को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। थाना भदोही ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां गवाहों के बयानात और तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश अनिल कुमार की अदालत ने पति अजीत कुमार प्रजापति और सास चंद्रावती देवी को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडेय ने किया।
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