जिले में सड़क एवं पुल निर्माण को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने नई टाइमलाइन निर्धारित कर दी है। पांच करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को तय अवधि में पूरा करना अब अनिवार्य होगा।
पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार 20 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को 9 माह में पूरा करना होगा। वहीं 20 करोड़ से 100 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए 15 माह की समय सीमा तय की गई है। इसके अलावा 100 करोड़ से 300 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को 18 माह में पूरा करना होगा, जबकि 300 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों को 24 से 30 माह के भीतर पूरा करना अनिवार्य किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत जिले की चार प्रमुख सड़क परियोजनाएं और एक पुल के निर्माण भी शामिल हैं। निर्धारित समय सीमा लागू होने से निर्माण में अनावश्यक देरी पर रोक लगेगी और आम जनता को बेहतर सड़क सुविधा जल्द मिल सकेगी। परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी तथा गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता और तेजी आने की उम्मीद है। संकर्षण लाल, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी ने कहा कि यह नियम तो पहले से ही बने हैं। शासन का निर्देश है कि परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए। माॅनीटरिंग कर कार्याें को निर्धारित समय सीमा पर पूरा कराया जाएगा।