ज्ञानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिकिरन कौर की अदालत ने धमकी और मारपीट के मामले में पूर्व जिला पंचायत सदस्य सर्वेश कुमार शुक्ला समेत चार लोग दोषमुक्त कर दिया।
अभियोजन के मुताबिक 17 अक्तूबर 2005 को जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र पंचायत का चुनाव चल रहा था। वादी मुकदमा शिवकांत शुक्ला ने औराई थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि भवानीपुर गांव में चुनाव के दौरान बूथ पर सर्वेश कुमार शुक्ला समेत अन्य ने मारपीट के साथ ही धमकी दी। पुलिस ने मारपीट और धमकी का मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने तर्क एवं बहस किया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गहवाों के साक्ष्य से घटना की पुष्टि नहीं होती। कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए पूर्व जिपं सदस्य सर्वेश कुमार शुक्ला, गोविंद नारायण शुक्ला, श्याम नारायण शुक्ला और बलिस्टर को दोषमुक्त कर दिया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला ने पैरवी की।